Ghazipur News : गोवध के मोस्ट वांटेड रकीब खां उर्फ आरजू को करीमुद्दीनपुर पुलिस ने किया बक्सर बिहार से गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजीपुर के कुशल निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के पर्वेक्षण मे दिनांक 03.10.2023 को करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह यादव मय हमराह उ0नि0 दिनेश चन्द्र कौशिक, का0 सौरभ पटेल, का0 नवनीत कुमार म0का0 किरन द्विवेदी मय सरकारी वाहन बोलेरो यू0पी 061 जी 0466 के चालक का0 कैलाश यादव के मु0अ0सं0 71/23 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 419,420 भादवि के अभियुक्त रकीब खाँ उर्फ आरजू पुत्र रफीक खाँ निवासी सारिमपुर औद्योगिक नगर टाउन थाना औद्योगिक नगर टाउन जनपद बक्सर बिहार के गिरफ्तारी हेतु उसके घर दबिश हेतु रवाना होकर थाना औद्योगिक नगर टाउन जिला बक्सर बिहार पहुँचा वहाँ से वर्तमान प्रभारी निरीक्षक राजेश मालाकार , उ0नि0 सुभाष कुमार थाना औद्योगिक नगर टाऊन जिला बक्सर बिहार व उ0नि0 युसुफ क्राइम ब्रान्च जनपद बक्सर बिहार को लेकर बक्सर गोलम्बर के पास से मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त 1. रकीब खाँ उर्फ आरजू पुत्र रफीक खाँ निवासी सारिमपुर औद्योगिक नगर टाउन थाना औद्योगिक नगर टाउन जनपद बक्सर बिहार उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियक्तः-

1. रकीब खाँ उर्फ आरजू पुत्र रफीक खाँ निवासी सारिमपुर औद्योगिक नगर टाउन थाना औद्योगिक नगर टाउन जनपद बक्सर बिहार उम्र 28 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थानः-

बक्सर गोलम्बर के पास थाना औद्योगिक नगर टाउन जनपद बक्सर बिहार ।

दिनांक व समयः-

दिनांक 03.10.2023 समय 19.50 बजे

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 71/23 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 419,420 भादवि थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर गाजीपुर ।

2. मु0अ0सं0 301/16 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चितबड़ागाँव जनपद बलिया।

3. मु0अ0सं0 021/16 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु अतिचार अधिनियम, 1871 थाना नगरा जनपद बलिया ।

4. मु0अ0सं0 486/16 धारा 2/3 उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना नरही जनपद बलिया।

5. मु0अ0सं0 315/17 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चितबड़ागाँव जनपद बलिया।

6. मु0अ0सं0 174/19 धारा 489-A, 489-B, 489-C भादवि थाना नरही जनपद बलिया।

7. मु0अ0सं0 175/19 धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 थाना नरही जनपद बलिया।

8. मु0अ0सं0 178/19 धारा 419,420 भादवि थाना नगरा जनपद बलिया।

9. मु0अ0सं0 189/19 धारा 2,3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 थाना नरही जनपद बलिया।

10. मु0अ0सं0 102/22 धारा 406 भादवि थाना सुखपुरा जनपद बलिया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम में

देवेन्द्र सिंह यादव (थानाध्यक्ष)उ0नि0 दिनेश चन्द्र कौशिक,का0 सौरभ पटेल,का0 नवनीत कुमार,म0का0 किरन द्विवेदी शामिल थे।

और नया पुराने